चुनाव आचार संहिता लागू | ये काम किए तो सिधे जेल | बिहार चुनाव की तारीख

By: arcarrierpoint

On: Tuesday, October 7, 2025 7:28 PM

चुनाव आचार संहिता लागू | ये काम किए तो सिधे जेल | बिहार चुनाव की तारीख
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चुनाव आचार संहिता लागू | ये काम किए तो सिधे जेल | बिहार चुनाव की तारीख:-। विहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का सोमवार को ऐलान हो गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने बताया कि प्रदेश की 243 सीटों पर दो चरणों में छह और 11 नवंबर को मतदान होंगे। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। पटना में छह नवंबर को मतदान होगा।

नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहले चरण में छह नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मतदाता और उम्मीदवार किसी भी तरह की धमकी से सुरक्षित रहेंगे। सभी सुरक्षा और अन्य एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हिंसा या किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को धमकाने जैसी घटनाओं को बर्दाश्त न करें और शून्य सहिष्णुता नीति अपनाएं। उन्होंने कहा, इस बार मतदाताओं के लिए चुनाव आसान और सरल होंगे। कानून व्यवस्था पर पूर्ण निगरानी रखी जाएगी। चुनाव पूरी तरह पारदर्शीं होंगे।

चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी तरह की रेवड़ी या उपहार बांटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद ऐसी किसी भी शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

  • 14,01,150 पहली बार के वोटर (18-19 वर्ष)
  • सुविधा
    • नामांकन के दस दिन पहले तक नाम जोड़े जा सकेंगे
    • बूथ के बाहर मोबाइल फोन जमा करा सकेंगे
  • सख्ती
    • हर बूथ की कैमरे से निगरानी होगी
    • फेक न्यूज पर कड़ी नजर रखी जाएगी

19 सीटें एससी के लिए आरक्षित पहले चरण की

18 जिले 121 सीटें गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, दरभंगा, मुंगेर, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा।

अधिसूचना13 अक्तूबर
नामांकन13-20 अक्तूबर
स्कूटनी21 अक्तूबर
नाम वापसी23 अक्तूबर

16 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी

20 जिले 122 सीटें प. चंपारण, पू. चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बोका, जमुई, नवादा, जहानाबाद, अरवल, गया, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास।

बिहार चुनाव मदर ऑफ ऑल इलेक्शन है। यह पूरे देश में बेहतर चुनाव प्रक्रिया का उदाहरण बनेगा। इस बार चुनाव मतदाताओं के लिए काफी आसान और सुविधाजनक रहेगा। ज्ञानेश कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी। यह आदर्श आचार संहिता मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और आम जनता पर लागू रहेगी।

आचार संहिता के तहत सार्वजनिक स्थलों पर राजनीतिक दलों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि का प्रदर्शन वर्जित होगा। निजी परिसरों में भी लिखित सहमति पर ही पोस्टर-बैनर लग सकेंगे। इसका उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों, नेताओं, कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों पर संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।

चुनाव आयोग के निर्देश पर हर जिले में आचार संहिता की कड़ी निगरानी होगी। इसकी निगरानी को लेकर एडीएम के नेतृत्व में टीम बनेगी। आम जनता भी चुनाव आयोग के सी-विजिल एप पर आचार संहिता के उल्लंघन की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा राजनीतिक दलों व कार्यकर्ताओं को पोस्टर-बैनर हटाने के लिए 72 घंटे का समय दिया जाएगा।

उसके बाद भी बैनर-पोस्टर नहीं हटाने वालों पर एफआईआर होगी। चुनाव में धन बल और बाहुबल पर कड़ी निगरानी को लेकर भी टीम बनाई जाएगी।

  • अगर 50 हजार से अधिक नकदी लेकर चल रहे हैं तो बैंक निकासी पर्ची या अन्य संबंधित दस्तावेज भी साथ रखें।
  • हथियारों का प्रदर्शन न करें। लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन करना भी अवैध होगा।
  • सुरक्षा जांच बढ़ेगी, इसलिए वाहनों के कागजात साथ रखें।
  • सरकारी अधिकारी-कर्मियों के तबादले पर प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद ही तबादले हो सकेंगे।
  • पहले से प्रदर्शित सभी तरह के लोक लुभावन विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर हटा लिए जाएंगे।
  • लोकलुभाव घोषणाओं और निर्णयों पर रोक लग जायेगी।
  • केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों के निजी कार्यक्रमों में सरकारी वाहन या सुविधा के उपयोग पर रोक रहेगी। निजी दौरे में सरकारी परिवहन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे।
  • सरकारी दौरे भी सामान्य प्रोटोकॉल के तहत होंगे।
  • किसी नयी योजना पर काम शुरू नहीं होगा।
  • सांसद, विधायक, विधान पार्षद फंड की योजनाओं पर काम शुरू नहीं होगा
  • धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी।
  • पार्टी या उम्मीदवारों को किसी आयोजन से पहले पुलिस-प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
  • रात 10 से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। दिन में भी उपयोग के लिए अनुमति लेनी होगी।
  • चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
  • विज्ञापनों के प्रदर्शन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
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