मैट्रिक परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थी 2 साल नहीं दे पायेंगे बोर्ड परीक्षा | बडा़ बदलाव
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मैट्रिक परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थी 2 साल नहीं दे पायेंगे बोर्ड परीक्षा | बडा़ बदलाव

मैट्रिक परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थी 2 साल नहीं दे पायेंगे बोर्ड परीक्षा | बडा़ बदलाव:-मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी. केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पहले प्रवेश करना होगा. केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले बंद हो जायेगा.

प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व यानि नौ बजे तक, वहीं दूसरी पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय दो बजे से 30 मिनट पहले यानी 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति मिलेगी. विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी.

बिहार बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा में विलंब से पहुंचने के कारण केंद्र में चहारदीवारी फांदकर या अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले अभ्यर्थी दो वर्ष तक परीक्षा से निष्कासित होंगे. बोर्ड ने इस संबंध में राज्य के सभी जिले को निर्देश दिया है.

परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहन कर आना मना है. समिति ने 17 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के लिए यह निर्देश जारी किया है. मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक दोनों पालियों में आयोजित की जायेगी. मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में 15 लाख 81 हजार 079 विद्यार्थी शामिल होंगे.

समिति ने कहा है यदि कोई परीक्षार्थी विलंब से परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है और जबरदस्ती केंद्र में प्रवेश करता है, तो उसे समिति के निर्देशों का उल्लंघन और क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में रखा जायेगा. साथ ही यह परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास व आपराधिक कृत भी समझा जायेगा.

संबंधित परीक्षार्थी को दो वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित करने के साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी. बोर्ड ने कहा है ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति यदि कोई केंद्राधीक्षक देते हैं, तो उनके विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई की जायेगी.

2025 के संचालन के क्रम में परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित समय के बाद पहुँचने वाले परीक्षार्थियों द्वारा जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा परिसर में प्रवेश करने पर दो वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित करने एवं प्राथमिकी दर्ज करने तथा ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले केन्द्राधीक्षक के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई एवं कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में छात्र/छात्राओं, उनके अभिभावक, परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक, विद्यालयों के प्रधान, जिलों में प्रतिनियुक्त शिक्षा विभाग द्वारा उड़नदस्ता के रूप में नामित सभी पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०), जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के लिए आवश्यक सूचना

2025 में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को दोनों पालियों में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 01 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने तथा परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व बंद करने का आदेश राज्य के सभी जिलों को दिया गया है।

यदि कोई परीक्षार्थी अपने परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से विलंब से पहुँचने के कारण चहारदिवारी (Boundary) से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो उसे समिति के निर्देशों का उल्लंघन तथा Criminal Trespass की श्रेणी में माना जायेगा। साथ ही यह कदाचाररहित परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास तथा आपराधिक कृत्य भी समझा जायेगा।

इस परिदृश्य में परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद होने के बाद विलंब से आनेवाले कोई परीक्षार्थी अवैध रूप से चहारदिवारी (Boundary) से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करता हुआ पाया गया, तो ऐसे मामले को Criminal Trespass मानते हुए संबंधित परीक्षार्थी को 02 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा तथा उसके विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। साथ ही, उस परीक्षा केन्द्र के केंद्राधीक्षक एवं अन्य चिन्हित व्यक्ति के विरूद्ध निलंबन एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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