राशन कार्ड से 55 लाख लोगों का नाम कटा- लिस्ट देखें – अब नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को राशन:-बिहार में मुफ्त राशन लेने वालों की बड़े पैमाने पर जांच शुरू हो चुकी है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और आयकर विभाग की संयुक्त रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने लगभग 54.2 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड सूची से हटाने की तैयारी कर ली है।
इसके साथ ही बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि राशन कार्ड कैसे बनता है, नाम कैसे जुड़ता है, और किस स्थिति में नाम कट सकता है। नीचे पूरी जानकारी दी जा रही है।
बिहार में 2.5 एकड़ जमीन व चारपहिया वाहन वाले, आयकर रिटर्न भरने वाले उठा रहे मुफ्त राशन
मुफ्त राशन लेने वाले 54.2 लाख लोगों के कटेंगे नाम
राज्य में राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के बाद एक से बढ़कर एक खुलासे होने लगे हैं। आपूर्ति विभाग ने अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन व आयकर विभाग की रिपोर्ट के अनुसार स्कैनिंग का कार्य शुरू किया है। पहले चरण में हुई स्कैनिंग में राज्य के सभी जिलों में गलत कागजात के आधार पर राशन कार्ड से जुड़े करीब 54.20 लाख राशनकार्ड धारियों के नाम काटे जाएंगे। इसमें पटना जिले में 10 लाख 33 हजार राशन कार्ड एक्टिव हैं। इसमें 2 लाख 30 हजार राशन कार्ड शहरी क्षेत्र के शामिल हैं।
मुजफ्फरपुर में 2.34 लाख पूर्वी चंपारण में 1.5 लाख तो सीतामढ़ी में 99 हजार चिह्नित
इन सभी राशन कार्ड का ई केवाईसी चल रहा है। 65 से 70 हजार लोगों के नाम कटने की संभावना है। मुजफ्फरपुर जिले में 2.34 लाख, पूर्वी चंपारण में 1.5 लाख तो सीतामढ़ी में 99 हजार राशन कार्ड धारियों को चिह्नित कर रिपोर्ट भेजी गई है।
क्यों कटेगा नाम
मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन और आयकर विभाग की रिपोर्ट से मिलान कर यह सूची तैयार की गई है। इसमें पाया गया है कि इन राशनधारियों में किसी के पास 2.5 एकड़ से अधिक जमीन, किसी के पास चार पहिया वाहन तो कोई आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा है। विभाग ने जिला आपूर्ति अफसरों को इनके नाम के साथ सूची भेज धरातल पर जांच कराने का निर्देश दिया है।
ऐसे समझिए फर्जीवाड़े को
- केस-1… सुगौली के अभिषेक कुमार 20 लाख का आयकर रिटर्न भरते हैं। फिर भी मुफ्त राशन उठाव करते हैं।
- केस-2… सुगौली के प्रेम यादव के पास 2.5 एकड़ से अधिक जमीन है। उनको पीएम किसान सम्मान का लाभ मिलता है।
- केस-3… अमित कुमार सिंह के पास 3 चारपहिया वाहन है। परिवहन विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग को रिपोर्ट में यह बताया है।
मांगी थी जानकारी
एक देश-एक कार्ड की व्यवस्था देश में लागू होने के बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सभी विभागों से इनके संबंध में जानकारी मांगी थी।
सभी जिलों में लाभुक
प्रावधान के अनुसार, मृतक, चारपहिया वाहन वाले, इनकम टैक्स देने वाले तथा 2.5 एकड़ से अधिक जमीन वालों का नाम राशन में नहीं रखना है।
मंत्रालय ने गलत तरीके से राशन का उठाव कर रहे लोगों की सूची भेजी है। इसकी जांच हो रही है। गलत कागजात देने वालों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा जाएगा। 90 दिनों में वेरिफाई कर उनका नाम काट दिया जाएगा। – विजय बहादुर सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण
ऐसे लोगों का नाम काटा जाएगा
नीचे बताए गए किसी भी मानदंड में आने पर राशन कार्ड रद्द हो सकता है:-
- परिवार के पास 2.5 एकड़ से अधिक जमीन
- कार/चारपहिया वाहन
- आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना
- सालाना आय अधिक होना
- सरकारी नौकरी/निजी बड़ी नौकरी
- बड़े व्यवसाय से जुड़े लोग
- पक्के, बड़े आवास वाले लाभार्थी
अपना नाम कैसे चेक करें? (Ration Card List 2025 Check Online)
नीचे दिए गए तरीके से आप अपना नाम सूची में देख सकते हैं:-
1. आधिकारिक पोर्टल खोलें
State Food & Civil Supplies Department की वेबसाइट पर जाएं:-
- epds.bihar.gov.in
- राशन कार्ड प्रबंधन सिस्टम
2. RCMS पर जाएं
“RCMS (Ration Card Management System)” पर क्लिक करें।
3. जिला चुनें
अपना District → Block → Panchayat चुनें।
4. राशन कार्ड सूची डाउनलोड करें
यहां पूरी नई अपडेटेड लिस्ट दिखाई देगी। अगर आपका नाम लिस्ट से गायब है, तो आपका कार्ड रद्द हो सकता है।
राशन कार्ड कैसे बनता है? (How to Apply for Ration Card)
राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध कराए हैं।
1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Online Method)
- अपने राज्य के EPDS / RCMS पोर्टल पर जाएं
उदाहरण: epds.bihar.gov.in - “Apply for New Ration Card” विकल्प चुनें
- आवेदन फ़ॉर्म भरें:
- परिवार प्रमुख का नाम
- आधार नंबर
- मोबाइल नंबर
- परिवार के सदस्यों का विवरण
- आय प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण
- सभी दस्तावेज अपलोड करें
- फ़ॉर्म सबमिट करें
- आवेदन की स्थिति RCMS पोर्टल से ट्रैक करें
- सत्यापन के बाद डिजिटल राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है
2. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Offline Method)
- नजदीकी RTPS काउंटर / SDO कार्यालय पर जाएं
- “नया राशन कार्ड आवेदन फ़ॉर्म” लें
- सभी परिवार सदस्यों की डिटेल भरें
- दस्तावेज संलग्न करें:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण
- आय प्रमाणपत्र
- परिवार का नामांकन प्रमाण
- फ़ॉर्म जमा करें
- कर्मचारी द्वारा घर आकर सत्यापन किया जाता है
- सत्यापन सही पाए जाने पर राशन कार्ड जारी होता है
राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ा जाता है? (Add Name in Ration Card)
कई बार परिवार में नया सदस्य जुड़ने पर (जैसे—बच्चे का जन्म, नई बहू, विवाह आदि) राशन कार्ड में नाम जोड़ने की जरूरत होती है। नाम जोड़ने की प्रक्रिया इस प्रकार है:
1. ऑनलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया
- EPDS/RCMS पोर्टल पर जाएं
- “Add Member in Ration Card” पर क्लिक करें
- राशन कार्ड नंबर डालें
- नया नाम, उम्र, आधार नंबर जोड़ें
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें:
- जन्म प्रमाणपत्र (बच्चों के लिए)
- विवाह प्रमाणपत्र (नई बहू के लिए)
- आधार कार्ड
- आवेदन सबमिट करें
- सत्यापन के बाद नाम अपडेट हो जाता है
2. ऑफलाइन नाम जोड़ने की प्रक्रिया
- राशन कार्यालय / SDO कार्यालय में आवेदन फ़ॉर्म लें
- सदस्य जोड़ने का कारण लिखें
- दस्तावेज संलग्न करें:
- जन्म प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- परिवार का नामांकन (Family ID)
- घर का सत्यापन होता है
- सही पाए जाने पर 7–15 दिनों में नाम जोड़ दिया जाता है
अगर आपका नाम गलत तरीके से कट गया हो तो क्या करें?
- नजदीकी RTPS काउंटर पर जाएं
- “राशन कार्ड पुनः सक्रिय करने” का आवेदन दें
- दस्तावेज जमा करें
- आय प्रमाणपत्र
- जमीन का प्रमाण
- पहचान और पता प्रमाण
- सत्यापन के बाद नाम वापस जोड़ा जा सकता है
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