राशन कार्ड में ऐसे लोगों का नाम कटाना शुरू- ऐसे लोगों को जा रहा है नोटिस

By: arcarrierpoint

On: Tuesday, January 13, 2026 5:55 PM

राशन कार्ड से नाम
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राशन कार्ड में ऐसे लोगों का नाम कटाना शुरू- सरकारी राशन योजना में चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिले में एक लाख 49 हजार 756 ऐसे राशन कार्डधारी चिन्हित किए गए हैं, जो योजना के लिए अपात्र हैं। लेकिन सरकारी राशन का फायदा उठा रहे हैं। आपूर्ति विभाग की ओर से नोटिस देने के बाद सबसे हैरानी की बात यह आई है कि 1 लाख 31 हजार 453 लोगों ने अब तक जबाव नहीं दिया है। 1932 लोगों का जबाव मिला है, जिनका नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है।

हालांकि इसमें 12836 ऐसे भी लाभुकों को नोटिस किया गया है, जो राशन पाने के लिए पात्र हैं। अगर आंकड़ों पर गौर किया जाय, तो अपात्र लोग एक वर्ष में 29 करोड़ 29 लाख 22 हजार 736 रुपये का मुफ्त का राशन ले चुके हैं। राशन कार्ड सूची में कई नाम ऐसे हैं जो या तो झूठे पते पर हैं या आर्थिक रूप से सक्षम हैं। जिसमें दो से तीन मंजिल मकान वाले, ट्रैक्टर, कार व बाइक रखने वाले शामिल हैं। इतना ही नहीं वैसे भी लोग हैं, जो नौकरी पेशा हैं या रिटायर्ड भी हो चुके हैं। पात्रता के किसी भी मानक पर खरे नहीं उतरते, फिर भी हर महीने 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मुफ्त ले रहे हैं।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह एडीएम विभागीय जांच कुमार रविंद्र ने बताया कि 1932 अपात्र राशन कार्डधारियों का सूची से नाम डिलिट कर दिया गया है। लक्जरी जीवन जीने वाले व आयकर डेटा से मिलान करने के बाद नोटिस जारी किया गया है। अगर तय समय सीमा के अंदर लाभुक माकुल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो वैसे लोगों का नाम डिलीट कर दिया जायेगा। इसमें 18 प्रखंडों के अलावे 5 नगर निकायों के अपात्र लाभुक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी पात्र लाभुक सूची से बाहर नहीं हो।

केस 1- आपूर्ति विभाग ने बैरिया प्रखंड के तथवा के वीरेंद्र साह व नेवलाल साह को नोटिस भेजा है। उनको छतदार घर कई बीघा जमीन, ऑटो व बाइक, टैक्टर है। जबकि बलुआ के आत्मा साह, बगही के प्रभु सिंह, नागेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, परमा सिंह आदि साधन संपन्न है। इनके पास लक्जरी गाड़ी, बाइक आदि भी है।

केस 2- प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि अपात्र लाभुक बनकटवा के मनीराज सिंह, लालबहादूर साह, कृष्णा साह आदि साधन-संपन्न हैं। छतदार घर व बाइक है। इनको नोटिस की गई है। जबाव मांगा गया है।

  • राशन कार्ड बनवाने के लिए अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर मोबाइल नंबर से ओटीपी के जरिए होगा रजिस्ट्रेशन
  • आधार कार्ड (सभी सदस्यों का)
  • आवश्यक दस्तावेज (लगभग सभी राज्यों के लिए)
  • आधार कार्ड (सभी सदस्यों का)
  • फोटो (परिवार के मुखिया और सदस्यों की)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र (कुछ श्रेणियों के लिए आवश्यक नहीं, स्व-घोषणा पर्याप्त)
  • बैंक पासबुक (मुख्य आवेदक की)
  • एलपीजी कनेक्शन विवरण (यदि है तो)
  • पात्रता : खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफसीए) के तहत आने वाले सभी पात्र परिवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
राशन कार्ड का प्रकारपात्रता मानदंड
गरीबी रेखा से नीचे (BPL)बिहार का स्थायी निवासी परिवार जिसकी वार्षिक आय ₹27,000 से कम हो और जो गरीबी रेखा से नीचे आता हो।
अंत्योदय अन्न योजना (AAY)BPL परिवारों में से सबसे गरीब और वंचित वर्ग, जिनकी पहचान स्थानीय सर्वेक्षण और सरकारी जांच के माध्यम से की जाती है।
गरीबी रेखा से ऊपर (APL)बिहार का निवासी परिवार जिसकी आय गरीबी रेखा से ऊपर हो लेकिन राज्य सरकार के मानकों के अनुसार पात्र हो।
अन्नपूर्णा योजनाबिहार में रहने वाले बुजुर्ग पेंशनभोगी, जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है और जो AAY के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
  • पात्रता की पुष्टि आय प्रमाण पत्र, सामाजिक सर्वे और e-KYC के आधार पर की जाती है।
  • गलत जानकारी देने पर राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है।
  • हाल के समय में बिहार में अपात्र राशन कार्डधारियों के नाम तेजी से काटे जा रहे हैं।

हाल के महीनों में बड़ी संख्या में राशन कार्ड से नाम काटे जा रहे हैं। इसकी वजह सरकार द्वारा की जा रही सघन जांच, e-KYC सत्यापन और आय/संपत्ति मिलान है। नीचे नाम कटने के सटीक और प्रमुख कारण दिए जा रहे हैं, ताकि आप समय रहते सुधार कर सकें।

1) e-KYC पूरा नहीं कराया

  • आधार से e-KYC अनिवार्य है।
  • समय पर e-KYC नहीं होने पर कार्ड अस्थायी/स्थायी रूप से निष्क्रिय हो सकता है।

2) आय या संपत्ति पात्रता से अधिक

  • आयकर दाता (ITR फाइल)
  • सरकारी/सेवानिवृत्त कर्मचारी
  • चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर
  • दो–तीन मंजिला पक्का मकान
    इन स्थितियों में कार्ड अपात्र माना जाता है।

3) गलत या फर्जी जानकारी

  • झूठा पता
  • आय छुपाना
  • गलत परिवार विवरण
    जांच में पकड़े जाने पर नाम सीधे डिलीट किया जा सकता है।

4) नोटिस का जवाब नहीं दिया

  • आपूर्ति विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का समय पर उत्तर नहीं देने पर नाम काटा जा रहा है।

5) एक से अधिक राशन कार्ड

  • परिवार/व्यक्ति के नाम दो या अधिक कार्ड पाए जाने पर अतिरिक्त कार्ड रद्द।

6) लंबे समय तक राशन नहीं उठाना

  • लगातार कई महीनों तक राशन न लेने पर कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

7) मृत्यु या परिवार विभाजन अपडेट नहीं

  • मृत सदस्य का नाम अपडेट न होना
  • अलग परिवार बनने पर संशोधन न कराना

8) LPG/अन्य डेटाबेस से असंगति

  • LPG कनेक्शन, बैंक/आयकर डेटा से मिसमैच मिलने पर जांच के बाद नाम कट सकता है।
  • e-KYC तुरंत पूरा कराएं (डीलर/CSC/पोर्टल)
  • नोटिस मिला है तो समय पर दस्तावेजों के साथ जवाब दें
  • आय, पता, परिवार विवरण अपडेट कराएं
  • पात्र हैं तो राशन नियमित उठाएं
  • अपात्र हैं तो स्वेच्छा से सरेंडर करें (कानूनी जोखिम से बचें)
  1. डीलर/प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से कारण लिखित में लें
  2. आपत्ति/अपील दर्ज करें
  3. आधार, निवास, आय, बैंक पासबुक जैसे दस्तावेज लगाएं
  4. पात्र होने पर नाम दोबारा जुड़वाएं या नया आवेदन करें
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