सबका पैन कार्ड 1 जनवरी से होगा रद्द- जल्दी करें ये काम:-सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने अभी तक अपना PAN Card को Aadhaar से लिंक नहीं किया, उनका PAN 1 जनवरी से अमान्य (Inactive) माना जाएगा।
UIDAI ने सभी नागरिकों को 31 दिसंबर तक का समय दिया है ताकि वे अपनी जानकारी अपडेट कर सकें और पैन–आधार को लिंक कर लें।
- लेकिन असल सच क्या है?
- क्या वाकई आपका पैन कार्ड बंद होने वाला है?
- और अगर आपने अब तक अपना PAN–Aadhaar लिंक नहीं किया है, तो आपको क्या करना चाहिए?
यह नियम पहले से लागू है, लेकिन देश में लाखों लोग अभी भी अपना PAN–Aadhaar Link पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए अब अंतिम तारीख को लेकर चेतावनी जारी की गई है।
इस आर्टिकल में विस्तार से समझिए पूरी जानकारी।
आधार से लिंक नहीं हुआ तो एक जनवरी से पैन होगा रद्द
आधार से पैन नंबर को लिंक नहीं करने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद पैन कार्ड एक जनवरी 2026 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी यूआईडीआईए के माध्यम से लोगों को दी जा रही है।
बता दें कि
बड़ी संख्या में अब भी लोग हैं जिनका आधार नंबर से पैन नंबर का लिंक होना बाकी है। यूआईडी आईए द्वारा 2022 में ही लिंक करने को कहा गया था। 30 जून 2022 तक पांच सौ रुपये जुर्माना किया गया था। लेकिन, अब भी बड़ी संख्या में लोगों ने आधार से पैन लिंक नहीं करवाया है। अब ऐसे लोग अगर एक महीने में लिंक नहीं करवाया तो उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है।
30 दिन का लगता है समय
आधार से पैन नंबर को लिंक करने के आवेदन करने के 30 दिन में लिंक होता है। लेकिन, जिनका आवेदन 31 दिसंबर तक हो जाएगा, उन्हें जुर्माना नहीं देना होगा।
लिंक नहीं होने पर ये होगी परेशानी
- आईटीआर फाइल नहीं कर पायेंगे
- इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा
- बैंक अकाउंट से लेनदेन फेल हो जाएगा कई अन्य जरूरी मामलों में भी दिक्कतें होगी
- यूआईडीआईए ने 31 दिसंबर तक का दिया है समय
आधार से पैन नंबर को लिंक करना अति आवश्यक है। जो अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है।
लिंक नहीं होने पर क्या-क्या समस्याएँ होंगी?
अगर आपका PAN आधार से लिंक नहीं है, तो 1 जनवरी के बाद आपको ये परेशानियाँ होंगी:
- ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
- इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा
- बैंक, पोस्ट ऑफिस, PF, PPF में कई सेवाएँ बंद हो सकती हैं
- 50,000 रुपये से ऊपर का कोई लेनदेन PAN के बिना नहीं हो पाएगा
- बैंक अकाउंट से जुड़े कई काम फेल हो जाएंगे
- TDS/TCS गलत कटेगा या ज्यादा कट सकता है
- सरकारी योजनाओं में PAN जरूरी होने पर दिक्कत
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य (Mandatory) है।
आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी क्यों?
- Aadhaar से मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है
- क्योंकि OTP के जरिए ही PAN–Aadhaar लिंक प्रक्रिया पूरी होती है
- जिनके आधार में मोबाइल अपडेट नहीं है, उन्हें 31 दिसंबर तक अपडेट कराने को कहा गया है
पहले कब-कब बढ़ी थी तारीख?
- पहले सरकार ने समयसीमा 2023 तक बढ़ाई
- फिर इसे 2024 तक बढ़ाया गया
- अब अंतिम चेतावनी के साथ 31 दिसंबर तक लिंक करने की सलाह दी गई है
- इसके बाद 1 जनवरी से PAN अमान्य माना जाएगा
अब जानते हैं — PAN–Aadhaar Link कैसे करें? (Step-by-Step Guide)
नीचे सबसे आसान और आधिकारिक तरीका बताया गया है:
1. सबसे पहले अपना PAN–Aadhaar Link Status चेक करें
- जाएँ: https://www.incometax.gov.in
- “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें
- अपना PAN और Aadhaar नंबर डालें
- स्टेटस दिख जाएगा – Linked या Not Linked
2. अगर लिंक नहीं है, तो ऐसे करें PAN–Aadhaar Link
ऑनलाइन तरीका (सबसे आसान)
- इनकम टैक्स की साइट खोलें:- https://www.incometax.gov.in
- “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
- अब आपके मोबाइल पर OTP आएगा – उसे भरें।
- अगर पहले आपसे लेट फीस लग रही है (₹1000), तो पहले भुगतान करने का पेज खुलेगा।
- फीस पेमेंट के बाद फिर से “Link Aadhaar” पर जाएँ और प्रक्रिया पूरी करें।
3. SMS से PAN–Aadhaar लिंक करने का तरीका
(यह तरीका अब कई मामलों में काम नहीं करता, लेकिन सरकार द्वारा जारी पुराना माध्यम है)
आप मैसेज भेजें:
UIDPAN <Aadhaar Number> <PAN Number>
Send to: 567678 या 56161
4. अगर आधार में मोबाइल अपडेट नहीं है तो?
अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं है या पुराना नंबर है, तो:
- नजदीकी Aadhaar Seva Kendra जाएँ
- मोबाइल नंबर अपडेट कराएँ
- फिर PAN–Aadhaar लिंक प्रक्रिया पूरा करें
लिंक करने का शुल्क (Fee)
- ₹1000 Late Fee – यदि आपने समय पर लिंक नहीं किया था
- UPI / Debit Card / Net Banking से पेमेंट कर सकते हैं
किसे PAN–Aadhaar लिंक करने की जरूरत नहीं?
इन लोगों को लिंक करने की जरूरत नहीं:
- 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक (कई मामलों में छूट)
- असम, मेघालय, जम्मू-कश्मीर के निवासी
- गैर-निवासी भारतीय (NRI)
- जिनके पास आधार नहीं है
(यह छूट नियम समय-समय पर अपडेट होते रहते हैं)
निष्कर्ष (Conclusion)
यदि आपने अभी तक अपना PAN–Aadhaar Link पूरा नहीं किया है, तो तुरंत कर लें।
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जनवरी से PAN अमान्य मान लिया जाएगा और बैंक, पोस्ट ऑफिस, सरकारी सेवाओं, आयकर रिफंड—सभी में दिक्कतें शुरू हो जाएँगी।
इसलिए 30–31 दिसंबर से पहले यह जरूरी काम जरूर पूरा करें।
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