मैट्रिक परीक्षा के लिए सेंटर तैयार | देखिए इस साल ऐसे होगा चेकिंग
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मैट्रिक परीक्षा के लिए सेंटर तैयार | देखिए इस साल ऐसे होगा चेकिंग

मैट्रिक परीक्षा के लिए सेंटर तैयार- वार्षिक माध्यमिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2025 में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं, उनके अभिभावक, परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक, विद्यालयों के प्रधान, जिलों में प्रतिनि प्रतिनियुक्त शिक्षा विभाग द्वारा उड़नदस्ता के रूप में नामित सभी पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०), जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी के लिए आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक सैद्धान्तिक विषयों की परीक्षा सभी जिला में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 17.02.2025 से 25.02.2025 त्तक आयोजित की जाएगी।

समिति पत्रांक-केन्द्रीय (मा0)-768/24-के0 2114, दिनांक 24.12.2024 की कंडिका-10 तथा परीक्षा संचालन निर्देशिका की कंडिका-06 में निदेश निर्गत है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहन कर आना सर्वथा वर्जित है। तदनुसार परीक्षार्थी जूता-मोजा की जगह चप्पल पहन कर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे।

इसी तरह परीक्षार्थियों को जारी प्रवेश पत्र की कंडिका-5 में भी अंकित है कि परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहन कर आना सर्वथा वर्जित है अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।

वर्णित परिदृश्य में सभी संबंधितों को निदेशित किया जाता है कि कंडिका-2 में वर्णित प्रावधान में कोई बदलाव नहीं किया गया है, अर्थात् परीक्षार्थियों को जूता-मोजा पहन कर परीक्षा भवन में प्रवेश करना पूर्णतः वर्जित है। तद्नुसार इसका दृढतापूर्वक अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

एतद् द्वारा वार्षिक माध्यमिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2025 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों, उनके अभिभावक, सभी परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक, विद्यालयों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि०), जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2025 दिनांक 17.02.2025 से 25.02.2025 तक राज्य के सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर संचालित होगी।

वार्षिक माध्यमिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा, 2025 में सम्मिलित होनेवाले सभी परीक्षार्थियों के लिए समिति द्वारा जारी प्रवेश पत्र एवं परीक्षा संचालन के लिए निर्गत मार्गदर्शिका में स्पष्ट निदेश है कि “प्रथम पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के समय पूर्वाह्न 09:30 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात् पूर्वाह्न 09:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थी को द्वितीय पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के समय अपराह्न 02:00 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात् 01:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विलम्ब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।”

इसी क्रम में पुनः सूचित किया जाता है कि सभी परीक्षार्थी भीड़-भाड़ से बचने के लिए तथा ससमय अपने परीक्षा केन्द्र पर पहुँचने के लिए निर्धारित समय से 01 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश कर लें। परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व बंद कर दिया जायेगा।

अर्थात् इस परीक्षा में परीक्षा प्रारंभ होने के लिए प्रथम पाली में निर्धारित समय 09:30 बजे पूर्वाह्न से 01 घंटा पूर्व 08:30 बजे से परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश प्रारंभ हो जायेगा तथा 09:30 बजे पूर्वाद्ध से आधा घंटा पूर्व 09:00 बजे पूर्वाद्ध परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा। इसी प्रकार द्वितीय पाली में निर्धारित समय 02:00 बजे अपराह्न से 01 घंटा पूर्व 01:00 बजे से परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश प्रारंभ हो जायेगा तथा 02:00 बजे अपराह्न से आधा घंटा पूर्व 01:30 बजे अपराह्न में परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा।

इस प्रकार सभी परीक्षार्थी उपर्युक्त निर्धारित समय के अनुसार परीक्षा भवन में प्रवेश करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा विलम्ब से पहुँचने की स्थिति में उन्हें परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके कारण परीक्षा से वंचित होने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित परीक्षार्थी की होगी।

अतः परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थी, उनके अभिभावक एवं परीक्षा कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारी/कर्मी से अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना / कराना सुनिश्चित करेंगे।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2025 में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को दोनों पालियों में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 01 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने तथा परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व बंद करने का आदेश राज्य के सभी जिलों को दिया गया है। यदि कोई परीक्षार्थी अपने परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से विलंब से पहुँचने के कारण चहारदिवारी (Boundary) से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो उसे समिति के निर्देशों का उल्लंघन तथा Criminal Trespass की श्रेणी में माना जायेगा। साथ ही यह कदाचाररहित परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास तथा आपराधिक कृत्य भी समझा जायेगा।

इस परिदृश्य में परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद होने के बाद विलंब से आनेवाले कोई परीक्षार्थी अवैध रूप से चहारदिवारी (Boundary) से कूदकर अथवा गेट पर जबरदस्ती एवं अवैध रूप से परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करता हुआ पाया गया, तो ऐसे मामले को Criminal Trespass मानते हुए संबंधित परीक्षार्थी को 02 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा तथा उसके विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। साथ ही, उस परीक्षा केन्द्र के केंद्राधीक्षक एवं अन्य चिन्हित व्यक्ति के विरूद्ध निलंबन एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी. केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के एक घंटे पहले प्रवेश करना होगा. केंद्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले बंद हो जायेगा. समिति ने कहा है कि प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व यानि नौ बजे तक, वहीं दूसरी पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय दो बजे से 30 मिनट पहले यानी 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति मिलेगी.

विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी. बिहार बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा में विलंब से पहुंचने के कारण केंद्र में चहारदीवारी फांदकर या अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले अभ्यर्थी दो वर्ष तक परीक्षा से निष्कासित होंगे. बोर्ड ने इस संबंध में राज्य के सभी जिले को निर्देश दिया है. समिति ने कहा है कि परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहन कर आना मना है. समिति ने 17 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक वार्षिक परीक्षा के लिए यह निर्देश जारी किया है. मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक दोनों पालियों में आयोजित की जायेगी. मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में 15 लाख 81 हजार 079 विद्यार्थी शामिल होंगे.

समिति ने कहा है यदि कोई परीक्षार्थी विलंब से परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है और जबरदस्ती केंद्र में प्रवेश करता है, तो उसे समिति के निर्देशों का उल्लंघन और क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में रखा जायेगा. साथ ही यह परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने का स्पष्ट प्रयास व आपराधिक कृत भी समझा जायेगा. यहीं नहीं बोर्ड ने कहा है कि संबंधित परीक्षार्थी को दो वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित करने के साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की जायेगी. बोर्ड ने कहा है ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति यदि कोई केंद्राधीक्षक देते हैं, तो उनके विरुद्ध भी निलंबन की कार्रवाई की जायेगी.

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