Bihar Disability Pension Scheme 2026: बिहार दिव्यांग पेंशन योजना, पात्रता, राशि और आवेदन प्रक्रिया

By: arcarrierpoint

On: Tuesday, October 13, 2026 7:55 PM

Bihar Disability Pension Scheme 2026: बिहार दिव्यांग पेंशन योजना, पात्रता, राशि और आवेदन प्रक्रिया
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Bihar Disability Pension Scheme 2026:- बिहार सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ हद तक आत्मनिर्भर बन सकें। बिहार में दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित जानकारी जानना जरूरी है।

यदि आप बिहार के निवासी हैं और स्वयं या अपने परिवार के किसी दिव्यांग सदस्य के लिए पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए उपयोगी है। इसमें हम आपको बिहार दिव्यांग पेंशन योजना 2026 की पात्रता, पेंशन राशि, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, शिकायत दर्ज करने का तरीका और आधिकारिक वेबसाइट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएँगे।

हालाँकि, आवेदन करने से पहले संबंधित योजना की वर्तमान पात्रता और पेंशन राशि की आधिकारिक पोर्टल या संबंधित सरकारी कार्यालय से पुष्टि अवश्य करें।

बिहार दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

विवरणजानकारी
योजना का नामबिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना
संबंधित योजनाइंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना
संबंधित विभागसमाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
लाभार्थीपात्र दिव्यांगजन
राज्य योजना में दिव्यांगताकम-से-कम 40%
राज्य योजना में आयु सीमाउपलब्ध विवरण के अनुसार न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं
आय सीमाराज्य योजना में अधिकतम आय सीमा निर्धारित नहीं बताई गई है
आवेदन का माध्यमनिर्धारित सरकारी प्रक्रिया/RTPS काउंटर
आधिकारिक पोर्टलSSPMIS बिहार
हेल्पलाइन नंबर1800 345 6262
ध्यान दें कि राज्य योजना और राष्ट्रीय योजना की पात्रता अलग-अलग है। इसलिए आवेदन करने से पहले यह निर्धारित करना आवश्यक है कि आप किस योजना के अंतर्गत पात्र हैं।

बिहार-दिव्यांग पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। दिव्यांगता के कारण कई व्यक्तियों को रोजगार, दैनिक गतिविधियों और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नियमित पेंशन उनके लिए सहायक हो सकती है।

बिहार में दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार की योजना के साथ-साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना भी संचालित है। दोनों योजनाओं में पात्रता की शर्तें समान नहीं हैं।

राज्य योजना के उपलब्ध विवरण के अनुसार, कम-से-कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पात्र व्यक्ति लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, राष्ट्रीय योजना के लिए अधिक दिव्यांगता प्रतिशत और अन्य शर्तें लागू हो सकती हैं।

इसलिए केवल दिव्यांगता प्रमाण-पत्र होना ही पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए। आवेदक को निवास, दस्तावेजों और संबंधित योजना की अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा।

दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करने वाले लोगों के मन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होता है कि हर महीने कितनी राशि मिलेगी।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिहार की राज्य दिव्यांग पेंशन योजना की वर्तमान मासिक राशि को संबंधित विवरण में स्पष्ट रूप से अलग नहीं बताया गया है। वहीं, उपलब्ध SSPMIS पोर्टल संबंधी जानकारी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लिए ₹1,100 प्रतिमाह की राशि दर्ज होने का उल्लेख है।

इसे समझने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

योजनापेंशन राशि संबंधी जानकारी
बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजनावर्तमान राशि की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजनाउपलब्ध विवरण में ₹1,100 प्रतिमाह दर्ज होने का उल्लेख
भुगतान का माध्यमसंबंधित योजना के स्वीकृत नियमों के अनुसार
राशि की पुष्टिSSPMIS पोर्टल या संबंधित प्रखंड कार्यालय
महत्वपूर्ण:- ₹1,100 की राशि को बिना पुष्टि बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना की निश्चित राशि नहीं समझें। यह उपलब्ध जानकारी में राष्ट्रीय योजना के संदर्भ में दर्ज है। आवेदन करने से पहले अपने प्रखंड कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से वर्तमान पेंशन राशि की पुष्टि जरूर करें।

बिहार दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को संबंधित योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।

आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। उपलब्ध योजना विवरण में आवेदन की तारीख से पहले कम-से-कम 10 वर्षों से बिहार में निवास करने की शर्त का उल्लेख है। इस शर्त की अपने मामले में संबंधित विभाग से पुष्टि कर लें।

राज्य योजना के उपलब्ध विवरण के अनुसार, आवेदक के पास कम-से-कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का वैध प्रमाण-पत्र होना चाहिए। आवेदन के समय प्रमाण-पत्र से संबंधित जानकारी सही होनी चाहिए।

उपलब्ध विवरण में बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना के लिए न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं बताई गई है। हालांकि, राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में अलग आयु संबंधी शर्तें लागू हो सकती हैं।

राज्य योजना के उपलब्ध विवरण के अनुसार, अधिकतम वार्षिक आय की सीमा निर्धारित नहीं बताई गई है। फिर भी आवेदन करने से पहले वर्तमान नियमों की पुष्टि करना उचित होगा।

आवेदक को यह जाँच लेना चाहिए कि वह पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ तो नहीं ले रहा है। अलग-अलग योजनाओं में एक साथ लाभ लेने पर प्रतिबंध या अन्य शर्तें लागू हो सकती हैं।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के उपलब्ध सेवा विवरण में निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख है:-

  • दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आयु 18 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में होना चाहिए।

राष्ट्रीय योजना की इन शर्तों को राज्य योजना पर लागू न समझें। दोनों योजनाओं के लिए पात्रता अलग-अलग जाँची जानी चाहिए।

दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन करते समय आवेदक को अपनी पहचान, निवास, दिव्यांगता और बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है।

क्रम संख्यादस्तावेज का नामउपयोग
1आधार कार्डपहचान संबंधी जानकारी
2पासपोर्ट साइज फोटोआवेदन में फोटो लगाने के लिए
3मतदाता पहचान-पत्र या अन्य मान्य पहचान-पत्रपहचान के प्रमाण के लिए
4दिव्यांगता प्रमाण-पत्रदिव्यांगता प्रतिशत की पुष्टि के लिए
5निवास प्रमाण-पत्र या पते का प्रमाणनिवास संबंधी शर्तों की जाँच के लिए
6बैंक पासबुक या बैंक खाते का विवरणबैंक संबंधी जानकारी के लिए
7जाति प्रमाण-पत्रयदि संबंधित प्रक्रिया में आवश्यक हो
8अन्य आवश्यक दस्तावेजयोजना और आवेदन माध्यम के अनुसार
आवेदन करने से पहले संबंधित प्रखंड कार्यालय या RTPS काउंटर से दस्तावेजों की अंतिम सूची प्राप्त कर लें। सभी दस्तावेजों की स्पष्ट प्रतियाँ तैयार रखें।

आवेदन करते समय ध्यान दें:- आधार कार्ड, आवेदन पत्र और बैंक खाते में दर्ज नाम की वर्तनी सही होनी चाहिए। मोबाइल नंबर भी सही भरें, ताकि आवेदन से संबंधित सूचना मिलने में परेशानी न हो।

बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जाँच कर लें। उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार, आवेदन संबंधित प्रखंड कार्यालय के लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) काउंटर के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में समझें।

सबसे पहले अपने क्षेत्र के संबंधित प्रखंड कार्यालय या RTPS काउंटर पर जाएँ। वहाँ दिव्यांग पेंशन योजना के लिए निर्धारित आवेदन प्रक्रिया और प्रपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

संबंधित योजना का आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें। फॉर्म भरने से पहले उसमें माँगी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें।

आवेदन पत्र में आवेदक का नाम, पता, दिव्यांगता संबंधी जानकारी, बैंक खाते का विवरण और अन्य आवश्यक जानकारियाँ सही-सही भरें।

यदि किसी जानकारी को लेकर संदेह हो, तो अनुमान लगाकर विवरण न भरें। संबंधित कार्यालय से सहायता लें।

भरे हुए आवेदन फॉर्म के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र, निवास संबंधी दस्तावेज, बैंक पासबुक की प्रति और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

जमा करने से पहले जाँच लें कि कोई जरूरी दस्तावेज छूटा तो नहीं है।

आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज संबंधित RTPS काउंटर पर जमा करें। आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त पावती या रसीद को सुरक्षित रखें।

आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा उसकी जाँच की जा सकती है। आवेदन में किसी प्रकार की कमी होने पर अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज माँगे जा सकते हैं।

आवेदन में सही मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें, ताकि उपलब्ध माध्यम से सूचना प्राप्त हो सके।

आवेदन स्वीकृत होने पर संबंधित कार्यालय से आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यदि आपके आवेदन पर स्वीकृति आदेश जारी करने की प्रक्रिया लागू होती है, तो आवश्यक पावती और पहचान-पत्र के साथ उसे प्राप्त करें।

ध्यान रखें कि आवेदन जमा करने का अर्थ पेंशन स्वीकृत होना नहीं है। लाभ संबंधित विभाग की जाँच और पात्रता की पुष्टि के बाद ही मिल सकता है।

बिहार दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी जानकारी SSPMIS के आधिकारिक पोर्टल पर देखी जा सकती है। हालाँकि, उपलब्ध विवरण में आवेदन के लिए प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर की प्रक्रिया बताई गई है।

इसलिए यह मानकर न चलें कि हर आवेदक के लिए पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदन का माध्यम संबंधित योजना और वर्तमान सरकारी व्यवस्था पर निर्भर कर सकता है।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, यह जानने के लिए आधिकारिक पोर्टल देखें या संबंधित प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें।

यदि आवेदन जमा करने के बाद कोई सूचना नहीं मिल रही है, आवेदन में देरी हो रही है या पेंशन भुगतान से संबंधित समस्या है, तो लाभार्थी संबंधित सरकारी कार्यालय या उपलब्ध शिकायत माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं:-

  1. सबसे पहले आवेदन की पावती और उपलब्ध आवेदन विवरण तैयार रखें।
  2. संबंधित प्रखंड कार्यालय या RTPS काउंटर पर आवेदन की स्थिति के बारे में पूछें।
  3. सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित समस्या होने पर SSPMIS पोर्टल पर उपलब्ध शिकायत सुविधा की जाँच करें।
  4. आवश्यकता होने पर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग या संबंधित विभाग के कार्यालय से संपर्क करें।
  5. शिकायत दर्ज करने पर उसकी पावती या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।

यदि पेंशन स्वीकृत होने के बाद भी भुगतान नहीं मिल रहा है, तो बैंक खाते का विवरण और भुगतान संबंधी जानकारी भी जाँच लें।

दिव्यांग पेंशन योजना, आवेदन या भुगतान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संपर्क माध्यम नीचे दिए गए हैं।

विवरणसंपर्क जानकारी
टोल-फ्री हेल्पलाइन1800 345 6262
वैकल्पिक संपर्क0612-2545002
अन्य उपलब्ध संपर्क विवरण0612-25465210/12 — नंबर की आधिकारिक पुष्टि करें
आधिकारिक पोर्टलhttps://www.sspmis.bihar.gov.in/
हेल्पलाइन पर संपर्क करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम संपर्क विवरण और कार्यालय के कार्य समय की पुष्टि कर लें। कॉल करते समय अपनी समस्या स्पष्ट रूप से बताएँ और आवेदन से संबंधित जानकारी अपने पास रखें।

Bihar Disability Pension Scheme 2026 बिहार के पात्र दिव्यांगजनों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है। इसके माध्यम से पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सही पात्रता की जाँच करना, वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र तैयार रखना और आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना जरूरी है।

यदि आप बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले SSPMIS के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी देखें। इसके बाद संबंधित प्रखंड कार्यालय या RTPS काउंटर से आवेदन प्रक्रिया और वर्तमान पेंशन राशि की पुष्टि करें।

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यह पात्र दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित योजना है। बिहार में राज्य योजना और राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित अलग-अलग नियम लागू हो सकते हैं।

उपलब्ध विवरण के अनुसार, राज्य योजना के लिए कम-से-कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का वैध प्रमाण-पत्र आवश्यक है। आवेदन से पहले वर्तमान नियमों की पुष्टि कर लें।

राज्य योजना की वर्तमान मासिक राशि उपलब्ध विवरण में स्पष्ट नहीं है। राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के संदर्भ में ₹1,100 प्रतिमाह की राशि का उल्लेख है। दोनों योजनाओं की राशि को एक समान न समझें।

उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार, आवेदक संबंधित प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर आवेदन प्रक्रिया की जानकारी लेकर निर्धारित प्रपत्र जमा कर सकते हैं।

हाँ, उपलब्ध पात्रता विवरण के अनुसार, राज्य योजना के लिए कम-से-कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का वैध प्रमाण-पत्र आवश्यक है।

बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली (SSPMIS) का आधिकारिक पोर्टल https://www.sspmis.bihar.gov.in/ है।

आवेदक संबंधित प्रखंड कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग या आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध शिकायत सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर 1800 345 6262 भी है; संपर्क विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर कर लें।

यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे जरूरतमंद दिव्यांगजनों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें, ताकि वे योजना से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त कर सकें।

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