Post-matric स्कॉलरशिप के तहत ₹400000 रुपया मिलेगा जल्दी करें आवेदन
SARKARI YOJANA

Post-matric स्कॉलरशिप के तहत ₹400000 रुपया मिलेगा जल्दी करें आवेदन

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2023

Post-matric स्कॉलरशिप के तहत ₹400000 रुपया मिलेगा जल्दी करें आवेदन:–राज्य योजना के तहत ” मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023″ द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता एवं समान अवसर प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे वे अपने शिक्षा पूर्ण करने में समर्थ हो सकें।

  • कार्यक्षेत्र:-Post-matric स्कॉलरशिप के तहत ₹400000 रुपया मिलेगा जल्दी करें आवेदन
  • अर्हता :-Post-matric स्कॉलरशिप के तहत ₹400000 रुपया मिलेगा जल्दी करें आवेदन
  • छात्रवृत्ति की देय राशि ?
  • आवेदन की प्रक्रिया?

कार्यक्षेत्र:-Post-matric स्कॉलरशिप के तहत ₹400000 रुपया मिलेगा जल्दी करें आवेदन

योजना अंतर्गत ये छात्रवृत्तियाँ बिहार राज्य के स्थायी निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं के लिए केवल राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपलब्ध होगी। राज्य के बाहर अवस्थित केन्द्रीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राएं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है

अर्हता :-Post-matric स्कॉलरशिप के तहत ₹400000 रुपया मिलेगा जल्दी करें आवेदन

  • बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की जाति पिछड़ा वर्ग अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत होना चाहिए।
  • पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा जिनका स्वयं की आय सहित माता-पिता / अभिभावक की वार्षिक आय रु०3,00,000/- मात्र से अधिक नहीं हो, इस स्कीम के तहत छात्रवृति के लिए पात्र होंगे।
  • आवेदक राज्य के अंदर अवस्थित सरकारी संस्थानों/मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठयक्रम में अध्ययनरत् हो ।
Post-matric स्कॉलरशिप के तहत

छात्रवृत्ति की देय राशि :-

(क) राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत पिछडा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को उक्त सरकारी शिक्षण संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृति राशि अनुमान्य किया जायेगा

(ख) राज्य के अंदर अवस्थित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में संचालित कोर्सों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति (अधिकतम सीमा रू० 15,000/- के अन्तर्गत) पाठ्यक्रम / कोर्स के अनुसार निम्नवत् दिया जायेगा:-

(ग) राज्य के अंदर अवस्थित केन्द्रीय सरकारी संस्थानों तथा स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर निम्नरूपेण अनुमान्य किया जायेगा-

(क) राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत पिछडा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को उक्त सरकारी शिक्षण संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृति राशि अनुमान्य किया जायेगा

(ख) राज्य के अंदर अवस्थित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में संचालित कोर्सों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को छात्रवृत्ति (अधिकतम सीमा रू 15,000/- के अन्तर्गत) पाठ्यक्रम / कोर्स के अनुसार निम्नवत् दिया जायेगा:-

क्र० सं०कोर्स की विवरणी
छात्रवृत्ति की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण शुल्क + अनिवार्य शुल्क या निम्न निर्धारित राशि, दोनों में जो न्यूनतम हो)
1विभिन्न +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट कक्षा यथा-आई०ए० आई०एस०सी० आई०कॉम० एवं अन्य समकक्ष कोर्सरु० 2,000/-
2स्नातक स्तरीय कक्षा यथा-बी०ए०/ बी०एस०सी०/ बी०कॉम० एवं अन्य आदि समकक्ष कोर्सरु० 5,000/-
3स्नातकोत्तर कक्षा यथा-एम०ए० / एम०एस०सी०/ एम०कॉम० एवं अन्य समकक्ष कोर्सरु० 5,000/-
4औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानरु० 5,000/-
5त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम / पॉलिटेक्निक एवं समकक्ष कोर्सरु० 10,000/-
6व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान के अधीन संचालित कोर्स इंजीनियरिंग / मेडिकल / विधि/प्रबंधन / कृषि एवं अन्य समकक्ष कोर्सरु० 15,000/-
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(ग) राज्य के अंदर अवस्थित केन्द्रीय सरकारी संस्थानों तथा स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर निम्नरूपेण अनुमान्य किया जायेगा-

क्र० सं०
कोर्स की विवरणी
शुल्क + अनिवार्य शुल्क या निम्न निर्धारित राशि, दोनों में जो
(बिहार राज्य के अंदर अवस्थित संस्थान)
छात्रवृत्ति की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण शुल्क + अनिवार्य शुल्क या निम्ननिर्धारित राशि, दोनों में जो न्यूनतम हो
1भारतीय प्रबंधन संस्थान, बोधगयारु० 75,000/-
2अन्य प्रबंधन संस्थान यथा- चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान आदिरु० 4,00,000/-
3भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), पटनारु० 2,00,000/-
4राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), पटनारु० 1,25,000/
5अन्य केन्द्रीय संस्थानों यथा-राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलॉजी संस्थान (NIFT), पटना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना केन्द्रीय कृषि संस्थान आदिरु० 1,00,000/
6स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ युनिवर्सिटीरु० 1,25,000/
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★ छात्रवृति राशि के अंतर्गत उपर्युक्त (शिक्षण शुल्क + अनिवार्य शुल्क) के अतिरिक्त समय समय पर अनुरक्षण भत्ता एवं अन्य भत्ता नियमानुसार देय होगा ।

आवेदन की प्रक्रिया:-

(1) शैक्षणिक वर्ष 2023-24 हेतु PMS पोर्टल www.pmsonline.bih.nic.in एवं “मोबाइल ऐप” के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करने हेतु दिनांक- 16.08.2023 से 30.09.2023 तक की तिथि निर्धारित की गई है।

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