बिहार में आय जाती निवास अब ऐसे बनाए – घर बैठे

By: arcarrierpoint

On: Saturday, May 23, 2026 7:56 PM

बिहार में आय जाती निवास अब ऐसे बनाए - घर बैठे
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बिहार में आय जाती निवास अब ऐसे बनाए – बिहार सरकार ने अब आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पहले से अधिक पारदर्शी बना दिया है। अब राज्य के लोग घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से RTPS पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। हाल के महीों में सरकार ने फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाने के लिए कुछ नए नियम भी लागू किए हैं, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेजों की जांच पहले से अधिक सख्त हो गई है।

यदि आप छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरी, कॉलेज एडमिशन, राशन कार्ड, EWS, पेंशन या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि बिहार में ये प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाए जाते हैं, कौन-कौन से दस्तावेज लगते हैं, कितने दिनों में प्रमाण पत्र बनता है और आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें।

1. आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)

यह प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। इसका उपयोग छात्रवृत्ति, सरकारी योजनाओं और आरक्षण लाभ के लिए किया जाता है।

2. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)

यह प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की जाति को प्रमाणित करता है। SC, ST, OBC और EBC वर्ग के लोगों के लिए यह आवश्यक दस्तावेज है।

3. निवास प्रमाण पत्र (Residential Certificate)

यह प्रमाण पत्र बताता है कि व्यक्ति बिहार राज्य का स्थायी निवासी है। सरकारी नौकरी, कॉलेज एडमिशन और कई योजनाओं में इसकी आवश्यकता पड़ती है।

सरकार ने हाल में दस्तावेज सत्यापन को अधिक सख्त किया है ताकि फर्जी प्रमाण पत्रों पर रोक लगाई जा सके।

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • मोबाइल नंबर आदि।
  • वेतन / पेंशन पर्ची,  आयकर रिटर्न,  अन्यान्य अभिलेख
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
  • राजस्व अभिलेख – खतियान, राजस्व अभिलेख – दानपत्र,  राजस्व अभिलेख – भूमि संबंधी दस्तावेज, अन्य राजस्व अभिलेख
  • आधार कार्ड 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • डिजिटल हस्ताक्षर 
  • ई मेल आईडी 
  • मोबाइल नंबर आदि।
  • राजस्व अभिलेख, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, विद्युत विपत्र, दूरभाष विपत्र
  • सबसे पहले बिहार सरकार की RTPS वेबसाइट खोलें:
  • होम पेज पर आपको “लोक सेवाएं” का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने तीन विकल्प आएंगे:
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जिस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है उसे चुनें।
  • अब आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको निम्न जानकारी भरनी होगी:
  • नाम
  • पिता/माता का नाम
  • जन्म तिथि
  • पता
  • जिला, प्रखंड, पंचायत
  • मोबाइल नंबर
  • आधार नंबर
  • सारी जानकारी सही-सही भरें।
  • अब जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
  • ध्यान दें: फोटो साफ हो PDF या JPG फॉर्मेट में हो दस्तावेज धुंधले न हों
  • फॉर्म भरने के बाद Submit बटन दबाएं।
  • सफल आवेदन के बाद आपको एक Application Reference Number मिलेगा जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है।

आवेदन करने के बाद आप घर बैठे उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।

स्टेटस देखने की प्रक्रिया

  1. RTPS पोर्टल खोलें
  2. “आवेदन की स्थिति देखें” विकल्प चुनें
  3. Reference Number दर्ज करें
  4. Search पर क्लिक करें

अब आपके आवेदन की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी।

प्रमाण पत्रअनुमानित समय
आय प्रमाण पत्र7 से 10 दिन
जाति प्रमाण पत्र10 से 15 दिन
निवास प्रमाण पत्र7 से 10 दिन

डाउनलोड कैसे करें?

जब आपका प्रमाण पत्र जारी हो जाए तब:

  1. RTPS पोर्टल खोलें
  2. “Download Certificate” विकल्प चुनें
  3. Application Number डालें
  4. PDF डाउनलोड करें

अब आप इसे प्रिंट कर सकते हैं।

हाल ही में बिहार सरकार ने प्रमाण पत्र बनाने के नियमों को अधिक सख्त किया है। अब केवल आधार कार्ड के आधार पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कई मामलों में अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य:

  • फर्जी प्रमाण पत्र रोकना
  • सही लाभार्थी तक योजना पहुंचाना
  • ऑनलाइन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना
  • सभी जानकारी सही भरें
  • मोबाइल नंबर चालू रखें
  • दस्तावेज स्पष्ट स्कैन करें
  • गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है
  • केवल सरकारी वेबसाइट का ही उपयोग करें

आज के समय में बिहार के छात्रों के लिए आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बेहद जरूरी दस्तावेज बन चुके हैं। इनकी जरूरत निम्न कार्यों में पड़ती है:

  • छात्रवृत्ति आवेदन
  • कॉलेज एडमिशन
  • सरकारी नौकरी
  • प्रतियोगी परीक्षा फॉर्म
  • EWS प्रमाण पत्र
  • आरक्षण लाभ

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