सरकार दे रहा खेती करने के लिए फैसला | जल्दी करें आवेदन

By: arcarrierpoint

On: Thursday, October 29, 2026 5:48 PM

सरकार दे रहा खेती करने के लिए फैसला | जल्दी करें आवेदन
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सरकार दे रहा खेती करने के लिए फैसला | जल्दी करें आवेदन -:- अगर आप किसान हैं और खेती करना चाहते हैं, लेकिन बीज, कृषि यंत्र, खेत की तैयारी और अन्य खर्चों के कारण परेशानी हो रही है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार किसानों को खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुदान देती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत मखाना की खेती, कृषि यंत्रों की खरीद, बागवानी और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जा सकती है।

बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की योजना 2026-27 का आवेदन पोर्टल उपलब्ध है। वहीं, कृषि यंत्रीकरण पोर्टल पर भी किसानों के लिए आवेदन संबंधी जानकारी जारी की गई है। इच्छुक किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले संबंधित योजना की पात्रता और आवेदन की स्थिति अवश्य जांच लें।

योजना का नामकिस काम के लिए लाभ
राष्ट्रीय मखाना बोर्ड योजना 2026-27मखाना उत्पादन, बीज, प्रशिक्षण एवं संबंधित गतिविधियां
बिहार कृषि यंत्रीकरण योजनाकृषि यंत्रों और मशीनों पर निर्धारित अनुदान
बागवानी विकास योजनाएंपात्रता एवं स्वीकृत घटक के अनुसार बागवानी संबंधी सहायता

बिहार के किसानों के लिए मखाना की खेती एक महत्वपूर्ण विकल्प है। सरकार मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने, बेहतर बीज उपलब्ध कराने, किसानों को प्रशिक्षण देने और उत्पादन से बाजार तक की व्यवस्था मजबूत करने के लिए योजनाएं संचालित कर रही है।

उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजना का ऑनलाइन आवेदन पेज उपलब्ध है।

  • मखाना उत्पादन को बढ़ावा देना।
  • उन्नत बीज और बीज वितरण से संबंधित सहायता।
  • किसानों को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास का अवसर।
  • फसल कटाई के बाद प्रबंधन और बाजार व्यवस्था को मजबूत करना।
  • पात्र किसानों, व्यापारियों और किसान उत्पादक संगठनों की आय बढ़ाने में सहायता।

आधिकारिक आवेदन पेज पर निम्नलिखित 21 जिलों का उल्लेख है:-

कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज और पटना।

योजना के अंतर्गत प्रति किसान न्यूनतम 0.25 एकड़ तथा अधिकतम 5 एकड़ तक की सीमा बताई गई है। वास्तविक लाभ संबंधित घटक, पात्रता और विभागीय स्वीकृति के अनुसार मिलेगा।

ऑनलाइन आवेदन और आधिकारिक जानकारी:-https://horticulture.bihar.gov.in/HORTMIS/MakhanaBoard/MBOnlineApp.aspx

आवेदन करने से पहले पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देश, आवेदन की स्थिति और जरूरी दस्तावेज जरूर देखें।

किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर से जुड़े उपकरण, बुवाई, रोपाई और अन्य कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की जरूरत होती है। इन उपकरणों की लागत कम करने के उद्देश्य से सरकार कृषि यंत्रीकरण से संबंधित योजनाएं चलाती है।

बिहार कृषि विभाग का OFMAS पोर्टल कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन और अनुदान आवेदन की प्रगति देखने की सुविधा देता है।

पोर्टल पर सुपर सीडर, रोटरी टिलर, धान प्रत्यारोपण यंत्र, पोटैटो प्लांटर और अन्य कृषि उपकरणों की जानकारी उपलब्ध है। प्रत्येक यंत्र पर मिलने वाला अनुदान अलग हो सकता है।

29 अक्टूबर 2026 को जांचे गए आधिकारिक पोर्टल पर कुछ आवेदन श्रेणियों के लिए 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि दिखाई गई है। किसान आवेदन करने से पहले यह जरूर जांचें कि संबंधित श्रेणी में आवेदन खुला है या नहीं।

  1. बिहार कृषि यंत्रीकरण पोर्टल खोलें।
  2. किसान आवेदन से संबंधित विकल्प चुनें।
  3. आवश्यक पंजीकरण और विवरण भरें।
  4. उपलब्ध कृषि यंत्र तथा संबंधित योजना की शर्तें देखें।
  5. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन जमा करें।
  6. आवेदन की स्थिति और परमिट संबंधी जानकारी पोर्टल पर जांचें।

आधिकारिक वेबसाइट:- https://farmech.bihar.gov.in/

किसी भी कृषि यंत्र को अनुदान मिलने की पुष्टि किए बिना खरीदने से बचें। पहले संबंधित योजना की स्वीकृति, परमिट और खरीद संबंधी नियम पढ़ लें।

अगर आप फल, सब्जी या अन्य बागवानी फसलों की खेती करना चाहते हैं, तो बिहार कृषि विभाग की विभिन्न बागवानी योजनाओं की जानकारी भी देख सकते हैं। कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन, सूक्ष्म सिंचाई और अन्य कृषि योजनाओं की सूची उपलब्ध है।

इन योजनाओं के अंतर्गत सहायता संबंधित योजना और स्वीकृत घटक के अनुसार हो सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ योजनाएं बागवानी उत्पादन, सिंचाई व्यवस्था, पौधरोपण या कृषि से जुड़ी दूसरी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए होती हैं।

  • अपनी फसल और खेती की जरूरत के अनुसार योजना चुनें।
  • संबंधित योजना में अपना जिला शामिल है या नहीं, इसकी जांच करें।
  • अनुदान की राशि और पात्रता की जानकारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों से लें।
  • आवेदन की अंतिम तिथि और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

आधिकारिक वेबसाइट:- https://horticulture.bihar.gov.in/

किसी योजना का नाम पोर्टल पर उपलब्ध होने मात्र से यह न मानें कि उसमें आवेदन अभी खुला है। आवेदन की वर्तमान स्थिति अलग से जांचना जरूरी है।

योजना के अनुसार दस्तावेजों में अंतर हो सकता है। सामान्य रूप से किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:-

  1. आधार कार्ड।
  2. किसान पंजीकरण संख्या।
  3. मोबाइल नंबर।
  4. बैंक खाते से संबंधित जानकारी।
  5. जमीन से संबंधित कागजात या राजस्व रसीद, जहां जरूरी हो।
  6. पासपोर्ट साइज फोटो।
  7. संबंधित योजना में मांगे गए अन्य प्रमाणपत्र या दस्तावेज।

यदि आप बटाईदार या गैर-रैयत किसान हैं, तो यह जरूर पता करें कि संबंधित योजना में आपके लिए क्या नियम हैं। कुछ योजनाओं में निर्धारित प्रारूप का एकरारनामा स्वीकार किया जा सकता है, जबकि कुछ में अलग शर्तें लागू होती हैं।

  • आवेदन केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टल से करें।
  • किसान पंजीकरण और बैंक विवरण सही भरें।
  • योजना की पात्रता और जिले संबंधी शर्तें पढ़ें।
  • अनुदान की राशि और भुगतान की प्रक्रिया की पुष्टि करें।
  • आवेदन जमा करने के बाद रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
  • किसी एजेंट को अनुदान दिलाने के नाम पर अनावश्यक पैसे न दें।

सरकार खेती को बढ़ावा देने के लिए मखाना उत्पादन, कृषि यंत्रीकरण और बागवानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में योजनाएं संचालित कर रही है। यदि आप खेती करते हैं या नई फसल की खेती शुरू करना चाहते हैं, तो अपनी जरूरत के अनुसार संबंधित योजना की जानकारी लें।

खासकर बिहार के किसान राष्ट्रीय मखाना बोर्ड योजना 2026-27 और कृषि यंत्रीकरण पोर्टल की जानकारी जरूर देखें। आवेदन करने से पहले वर्तमान आवेदन स्थिति, अंतिम तिथि और पात्रता की पुष्टि अवश्य करें।

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